हत्या के मामले मे न्यायालय ने चार को आजीवन कारावास व 33-33 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
हत्या के मामले मे न्यायालय ने चार को आजीवन कारावास व 33-33 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
हापुड–
हापुड़ पुलिस द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त व प्रभावी पैरवी करते हुए 04 हत्यारोपियों को सश्रम आजीवन कारावास एवं 33-33 हजार रुपये (कुल 1.32 लाख रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरणः-
वर्ष 2018 में अभियुक्तों द्वारा अपने मौहल्ला निवासी आसिफ अली के घर में घुसकर लाठी-डंडों व धारदार हथियार से हमला किया गया था जिसमें आसिफ अली व उसका भाई एवं पिता घायल हुए थे तथा दौराने उपचार आसिफ अली की मृत्यु हो गई थी। जिसके सम्बन्ध में थाना बहादुरगढ़ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था व करीब 88 दिनों में आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया था। पुलिस महानिदेशक उ०प्र० के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान में चिन्हित अभियोगों (पॉक्सो व जघन्य अपराध) में आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 137/18 धारा 452,302,34,323,324,325,504,506,307 भादवि मामले में मा० न्यायालय में सशक्त व प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप 09.09.2024 को मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ द्वारा 04 हत्यारोपियों को सश्रम आजीवन कारावास एवं 33-33 हजार रुपये (कुल 1.32 लाख रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
सिद्धदोष अभियुक्त. चांद पुत्र अनीस निवासी कस्बा व थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।2. नदीम पुत्र अनीस निवासी कस्बा व थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।3. अनीस पुत्र इबरा निवासी कस्बा व थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।4. कलुवा पुत्र इबरा निवासी कस्बा व थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।