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न्यायालय ने तीन को 12 वर्ष का सश्रम कारावास व 20-20 हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुना।

न्यायालय ने तीन को 12 वर्ष का सश्रम कारावास व 20-20 हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुना।

हापुड–

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए हत्या के प्रयास के अभियोग में 03 अभियुक्तों को 12 वर्ष का सश्रम कारावास व 20-20 हजार रुपये (कुल 60 हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। दोषसिद्ध अपराधियों मे मुकेश उर्फ राजा पुत्र सुरेश, ललित पुत्र प्रताप, संजय पुत्र रमेश निवासीगण गांव खेडा थाना बहादुरगढ हापुड को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय हापुड ने सजा सुनाई है।

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